Grievance Redressal
डिजिटल मीडिया आचार संहिता एवं शिकायत निवारण प्रणाली
भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 [Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021] के नियम 11 के अनुपालन में, UP CONNECT NEWS (https://up.connectnews.in/) ने पोर्टल पर प्रकाशित किसी भी समाचार सामग्री से संबंधित शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निवारण हेतु एक औपचारिक त्रि-स्तरीय तंत्र स्थापित किया है।
प्रथम स्तर: पदनामित शिकायत अधिकारी (Grievance Officer)
यदि किसी नागरिक, संगठन अथवा संस्था को हमारे पोर्टल पर प्रकाशित किसी समाचार, वीडियो, चित्र अथवा आलेख से कोई आपत्ति है, तो वे सीधे हमारे नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी को अपनी लिखित शिकायत भेज सकते हैं:
शिकायत निवारण प्रकोष्ठ प्रमुख: मुख्य अनुपालन एवं शिकायत अधिकारी
डिजिटल नेटवर्क: UP CONNECT NEWS (पंजीकरण: MSME Reg. No.: DL-04-0027694)
केंद्रीय पता: H. No: 533, Chhapaira nagla, tahshil: Anoop Shahr, Buland Shahr . UP 202390
क्षेत्रीय पता: UTTAR PRADESH (INDIA)
दूरभाष हेल्पलाइन: +919313366662
आधिकारिक शिकायत निवारण ई-मेल: brajesh.business1919@gmail.com
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
शिकायत दर्ज करते समय परिवादी (Complainant) को निम्नलिखित विवरण प्रदान करना अनिवार्य है:
- शिकायतकर्ता का पूरा नाम, पता, संपर्क नंबर और वैध ई-मेल आईडी।
- आपत्तिजनक सामग्री का सटीक वेब लिंक (URL) तथा प्रकाशन की तिथि।
- विवादित अंश का स्पष्ट उल्लेख और यह विवरण कि वह किस प्रकार भ्रामक, मानहानिकारक अथवा कानून/प्रेस आचार संहिता का उल्लंघन करता है।
- दावे के समर्थन में संलग्न आधिकारिक दस्तावेज या स्पष्टीकरण।
निवारण की समय-सीमा
- शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा शिकायत प्राप्ति की पावती (Acknowledgement) 24 घंटे के भीतर जारी की जाएगी।
- शिकायत की विधिक एवं तथ्यात्मक समीक्षा के उपरांत, उसका समाधान अथवा आवश्यक सुधारात्मक कदम (Correction/Retraction) 15 कार्य दिवसों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा।
